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दमोह कलेक्टर की चेतावनी: होम डिलीवरी के नाम पर वसूले एक्स्ट्रा पैसे तो रद्द होगा गैस एजेंसी का लाइसेंस


दमोह: गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी के नाम पर उपभोक्ताओं से की जा रही अवैध वसूली को लेकर दमोह जिला प्रशासन बेहद सख्त हो गया है। दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने जिले के सभी गैस एजेंसी संचालकों को कड़े लहजे में निर्देश जारी किए हैं कि होम डिलीवरी करने वाले कर्मचारी (डिलीवरी बॉय) उपभोक्ताओं से किसी भी सूरत में अतिरिक्त पैसों की मांग न करें। यदि इसके बाद भी अवैध वसूली की कोई शिकायत सामने आती है, तो संबंधित गैस एजेंसी का लाइसेंस तुरंत रद्द (निरस्त) कर दिया जाएगा। कलेक्टर ने इस संबंध में सभी एजेंसियों को लिखित आदेश भी जारी कर दिए हैं।

20 से 35 रुपये अतिरिक्त वसूलने की मिल रही थीं शिकायतें

कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने शुक्रवार दोपहर मीडिया कर्मियों के साथ आयोजित एक पत्रकार वार्ता में इस बड़े फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रशासन को लंबे समय से लगातार इस बात की शिकायतें मिल रही थीं कि रसोई गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी करने वाले कर्मचारी उपभोक्ताओं से घर तक सिलेंडर पहुंचाने के नाम पर 20 रुपये से लेकर 35 रुपये तक की अतिरिक्त रकम अवैध रूप से वसूल रहे हैं।

रसीद में पहले से ही शामिल होता है डिलीवरी चार्ज

पत्रकार वार्ता के दौरान कलेक्टर ने नियमों की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि जब भी कोई उपभोक्ता गैस सिलेंडर की बुकिंग करता है, तो बुकिंग के बाद मिलने वाली ऑनलाइन रसीद (बिल) में घर तक सिलेंडर पहुंचाने का शुल्क पहले से ही जुड़ा रहता है। इसके बावजूद डिलीवरी बॉय द्वारा ग्राहकों से अलग से पैसों की मांग करना पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन और गैरकानूनी है। इन गंभीर शिकायतों को देखते हुए कलेक्टर ने गुरुवार को ही जिले के सभी गैस एजेंसी संचालकों की एक आपात बैठक बुलाई थी, जिसमें इस अवैध प्रथा को तत्काल प्रभाव से बंद करने की हिदायत दी गई।

उपभोक्ताओं से जागरूक बनने की अपील

कलेक्टर ने जिले के सभी नागरिकों और गैस उपभोक्ताओं से भी जागरूक बनने की विशेष अपील की है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता सजग रहें और रसीद में दर्ज तय राशि के अलावा डिलीवरी बॉय को एक भी रुपया अतिरिक्त न दें। उन्होंने साफ किया कि यदि कोई कर्मचारी एक्स्ट्रा पैसों के लिए दबाव बनाता है, तो उसकी शिकायत सीधे प्रशासन से करें। शिकायत सही पाए जाने पर डिलीवरी बॉय के साथ-साथ सीधे एजेंसी संचालक पर गाज गिरेगी और उनका लाइसेंस ब्लॉक कर दिया जाएगा।

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