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बारामूला में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, यूएपीए के तहत आरोपी की संपत्ति कुर्क


श्रीनगर, 17 जून (आईएएनएस)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक आरोपी की अचल संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की।

श्रीनगर, 17 जून (आईएएनएस)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक आरोपी की अचल संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की।

एनआईए सूत्रों के अनुसार, एजेंसी ने उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले के कनिसपोरा गांव निवासी आरोपी शाहीन अहमद लोन की अचल संपत्ति को जब्त किया है। शाहीन अहमद लोन, स्वर्गीय नजीर अहमद लोन का पुत्र है और उसे इस मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

कुर्क की गई संपत्ति में कनिसपोरा गांव में सर्वे नंबर 1192 के तहत दर्ज 7.5 मरला जमीन शामिल है।

सूत्रों ने बताया कि यह कार्रवाई एनआईए केस आरसी-01/2020/एनआईए/जेएमयू के संबंध में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 33(1) के तहत की गई है। यह संपत्ति विशेष एनआईए अदालत, जम्मू द्वारा 30 अप्रैल को जारी आदेश के बाद कुर्क की गई।

एनआईए के अनुसार, शाहीन अहमद लोन को अवैध हथियारों से जुड़े एक मामले में पहले गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारत की प्रमुख आतंकवाद-रोधी जांच एजेंसी है, जिसकी स्थापना वर्ष 2008 में एनआईए अधिनियम के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। एजेंसी देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ अपराधों की जांच और अभियोजन का कार्य करती है।

एनआईए आतंकवाद, आतंकी वित्तपोषण, हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी, नकली मुद्रा नेटवर्क तथा अंतरराज्यीय एवं अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े मामलों की जांच करती है। जम्मू-कश्मीर में एजेंसी ने आतंकी फंडिंग, अलगाववादी नेटवर्क और आतंकवादी हमलों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों की जांच की है।

--आईएएनएस

डीएससी

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