चेन्नई, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि वह टीएएसएमएसी शराब की दुकानों के आसपास शराब पीने वाले लोगों के कारण स्थानीय निवासियों को होने वाली परेशानियों और उनकी सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट दाखिल करे।
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चेन्नई, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि वह टीएएसएमएसी शराब की दुकानों के आसपास शराब पीने वाले लोगों के कारण स्थानीय निवासियों को होने वाली परेशानियों और उनकी सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट दाखिल करे।
चेन्नई के सुरेश नामक व्यक्ति की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया। याचिका में कहा गया कि पेरम्बूर में उनके घर के पास स्थित टीएएसएमएसी की शराब दुकान पर लोग शराब का सेवन करते हैं, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि टीएएसएमएसी निगम की जिम्मेदारी केवल शराब बेचने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि शराब की दुकानों के आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना भी उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एन. सेंथिलकुमार ने निषेध एवं आबकारी विभाग के सचिव को निर्देश दिया कि वह विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करें। रिपोर्ट में यह बताने को कहा गया है कि शराब की दुकानों के आसपास शराब पीने वाले लोगों के कारण स्थानीय निवासियों को होने वाली परेशानियों को रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं।
अदालत ने चेन्नई उत्तर पुलिस जिले के पुलिस उपायुक्त को भी निर्देश दिया कि वह शराब पीकर वाहन चलाने से जुड़े मामलों का विवरण प्रस्तुत करें। इसमें दर्ज मामलों की संख्या और वसूले गए जुर्माने की राशि के साथ-साथ संबंधित शराब दुकानों के नंबर और उनके स्थान की जानकारी भी देने को कहा गया है।
मद्रास हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है।
--आईएएनएस
डीएससी
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